अदालत ने केजरीवाल के लिए जमानत का अनुरोध मामले में 75,000 रु का जुर्माना माफ किया

अदालत ने केजरीवाल के लिए जमानत का अनुरोध मामले में 75,000 रु का जुर्माना माफ किया

May 20, 2024 - 11:35
May 20, 2024 - 11:37
अदालत ने केजरीवाल के लिए जमानत का अनुरोध मामले में 75,000 रु का जुर्माना माफ किया

नई दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना दलीलों  माफी मांगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को लेकर एक विधि छात्र पर अदालती खर्च के तौर पर लगाया गया 75,000 रुपये का जुर्माना सोमवार को माफ कर दिया।

याचिका कर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि एक छात्र होने के नाते उनके मुवक्किल के पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है और अदालत के फैसले से न्यायिक प्रणाली के प्रति उनकी समझ विकसित हुई है।याचिका कर्ता के वकील ने कहा, ‘‘मैंने अपना सबक अच्छी तरह से सीखा। कृपया मेरी स्थिति पर विचार करें।’’

दलीलों के मद्देनजर कार्य वाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, ‘‘याचिका कर्ता पर लगाया गया 75,000 रुपये का जुर्माना माफ किया जाता है।’’

22 अप्रैल को, अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के लिए ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जो तब कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

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