दिल्ली में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ का मामला: आरोपी बाइकर 12 घंटे में गिरफ्तार

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में 7 अगस्त की रात एक 25 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने द्वारका जाने के लिए इनड्राइव ऐप से बाइक बुक की थी। आरोपी जयवीर, जो पिछले एक साल से इस सेवा में काम कर रहा था, ने सुनसान इलाके का फायदा उठाकर महिला से छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर एक स्कॉर्पियो चालक ने मदद की, जिससे आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के भीतर गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद इनड्राइव ने आरोपी की सेवा को निलंबित कर दिया।

Aug 14, 2024 - 11:25
Aug 14, 2024 - 15:28
दिल्ली में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ का मामला: आरोपी बाइकर 12 घंटे में गिरफ्तार

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक 25 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना 7 अगस्त की रात करीब 11:45 बजे हुई, जब पीड़िता ने ऐप-बेस्ड बाइक राइड एग्रीगेटर सर्विस इनड्राइव के जरिए अपने घर द्वारका लौटने के लिए एक बाइक बुक की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 35 वर्षीय जयवीर के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से दिल्ली में इनड्राइव के साथ काम कर रहा था। 

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुरुग्राम से 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जयवीर उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने रात 11 बजे लक्ष्मी नगर से द्वारका के लिए बाइक बुक की थी, जहां वह अपने दोस्त से मिलने गई थी। पीड़िता के अनुसार, बाइक राइडर 15 मिनट के भीतर पिकअप पॉइंट पर पहुंच गया। जब बाइक बुद्ध जयंती पार्क के पास सायमन बोलिवार मार्ग पर पहुंची, तो जयवीर ने अचानक रास्ता बदलने की कोशिश की, जिसका महिला ने विरोध किया। उसी समय, अचानक बारिश होने लगी और जयवीर ने महिला से कहा कि वह उसके साथ एक पेड़ के नीचे शरण ले। 

पीड़िता ने आरोप लगाया कि सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए जयवीर ने उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उसे अपनी ओर खींचने लगा। यह घटना कुछ मिनटों तक चली, जिसके बाद महिला ने शोर मचाया। उसी समय, एक व्यक्ति जो अपनी स्कॉर्पियो कार चला रहा था, वहां पहुंचा और उसने कार का हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनते ही जयवीर बाइक लेकर भाग गया।  इसके बाद, कार चालक ने महिला की मदद की और उसे पास के मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा, जहां से महिला अपने दोस्त के वसंत कुंज स्थित घर पहुंची। वहां पहुंचने पर, पीड़िता ने अपने दोस्त और उसकी मां को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन किया।

डीसीपी (नई दिल्ली) देवेश महला ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 74 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और धारा 76 (किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।  पुलिस से सूचना मिलने के बाद, इनड्राइव ने तुरंत आरोपी की पंजीकरण को निलंबित कर दिया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "हम किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या अवैध गतिविधियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हैं और ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं।" 

इनड्राइव ने यह भी बताया कि ऐप में एक शील्ड आइकन होता है, जिसे उपयोगकर्ता त्वरित समर्थन के लिए, पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, ऐप में उपयोगकर्ता किसी भरोसेमंद व्यक्ति का फोन नंबर जोड़ सकते हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में आसानी से संपर्क किया जा सके। इस घटना के बाद, ऐप ने महिला सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया और कहा कि वे इस मामले में गहरा खेद महसूस करते हैं और पीड़िता को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।

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