राजा कंडोला को 9 साल की सजा, पत्नी को 3 साल की सजा और जुर्माना

रणजीत सिंह कंडोला उर्फ राजा कंडोला और उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विशेष अदालत ने क्रमशः 9 साल और 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने राजा कंडोला पर 1 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कंडोला पर 2012 में 200 करोड़ रुपये की ड्रग तस्करी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कुल कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है। कंडोला वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अदालत ने उनके बेटे को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

Aug 14, 2024 - 11:15
Aug 14, 2024 - 15:27
राजा कंडोला को 9 साल की सजा, पत्नी को 3 साल की सजा और जुर्माना

जालंधर। विशेष अदालत ने मंगलवार को कुख्यात ड्रग माफिया रणजीत सिंह कंडोला उर्फ राजा कंडोला और उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी पाते हुए क्रमश: 9 साल और 3 साल की सजा सुनाई है। राजा कंडोला पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और उनकी पत्नी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, उनके बेटे बल्ली सिंह कंडोला को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

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विशेष लोक अभियोजक बलराम शक्ति ने कहा, "यह सजा मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी है जो इसी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हैं।" इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सख्ती से पेश किया गया, जिसमें बलराम शक्ति और अधिवक्ता भवराज सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

सूचना के अनुसार, राजा कंडोला, जो एक कुख्यात ड्रग माफिया के रूप में जाना जाता है, को पहले नशीले पदार्थों की एक बड़ी सिंडिकेट का संचालन करने का दोषी पाया गया था, जो 'आइस' नामक एक शक्तिशाली पार्टी ड्रग का उत्पादन और वितरण करता था। इस मामले की शुरुआत जून 2012 में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत से हुई थी, जब 200 करोड़ रुपये की नशीली दवाओं को जब्त किया गया था। यह दवाएं कंडोला के संचालन से जुड़ी थीं, जिसमें मेथमफेटामाइन और इफेड्रिन का अवैध उत्पादन और देश के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति और पाकिस्तान सीमा से हेरोइन की तस्करी शामिल थी। ED ने PMLA के तहत सबूत पेश किए और कंडोला की विदेश से आने वाले पैसे की जांच की। कंडोला की संपत्ति जो उसने ड्रग्स के पैसे से बनाई थी, को ED ने अटैच किया, जिसकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपये थी। पिछले साल जिला और सत्र न्यायालय ने 200 करोड़ रुपये के 'आइस पेडलिंग' मामले में कंडोला को इस आधार पर बरी कर दिया था कि एनडीपीएस मामले की जांच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती, जबकि जांच अधिकारी एक हेड कांस्टेबल थे।

कंडोला, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, और उसकी पत्नी को सजा के साथ-साथ उनकी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इन संपत्तियों को अब राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। अदालत के आदेश में कहा गया, "मामले की जांच के दौरान, आरोपियों और उनके सहयोगियों, जिनमें एनआरआई भी शामिल हैं, के नाम सामने आए, जो ड्रग्स से उत्पन्न अपराध की आय से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।" विशेष न्यायाधीश निरभौ सिंह गिल ने अपने आदेश में कहा, "कंडोला को पहले 413 ग्राम हेरोइन, 3.5 ग्राम मेथमफेटामाइन और दो पिस्तौल के साथ 10 जिंदा कारतूस रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और अपराध की आय से उसने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं।"

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