26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगी नोएडा की सभी फैक्ट्री व बाजार

नोएडा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन 26 अप्रैल को नोएडा में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान जिले की सभी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, बाजार बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुध्द नगर मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का नियम है। इसी के चलते जिले की सभी दुकानें और फैक्ट्री को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्रविधान है।
कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए सभी कारखानों में 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। उनसे अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य नहीं लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा के तहत दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान में मतदान दिवस को साप्ताहिक बंदी दिवस के रूप मनाया जाएगा।
जिले के जिन क्षेत्रों में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान में मतदान दिवस पर साप्ताहिक बंदी का दिवस नहीं है। उनमें भी मतदान दिवस साप्ताहिक बंदी दिवस के रूप मनाया जाएगा। इसी तरह कंपनियों में मतदान के दौरान सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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